आईटीआर भरने से पहले आवश्यक जानकारी और दस्तावेज
मेरा यह ब्लॉग आपको आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) भरने से पहले क्या जानकारी और दस्तावेज इकट्ठा करने के बारे में बताने से संबंधित है
आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले आपके पास सभी दस्तावेज या जानकारी होनी चाहिए। इससे आपको रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी और गलती करने का कोई मौका नहीं होगा। इसके अलावा यदि आपके पास आवश्यक दस्तावेज और जानकारी नहीं है तो आपका आईटीआर अटक सकता है। इसलिए, आईटीआर दाखिल करने से पहले नीचे लिखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों / विवरणों को सुनिश्चित करें:
पहली बार आईटीआर भरने वालों:
यदि आप पहली बार अपना रिटर्न भर रहे हैं तो आपको अपना आईटीआर भरने के लिए निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:
- पैन कार्ड
- पूरे पते के साथ आधार कार्ड
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण (बैंक का नाम, खाता संख्या, खाता प्रकार, IFSC कोड)
- फिर अपने पैन को इनकम टैक्स पोर्टल (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर रजिस्टर करें और यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं।
उसके बाद आईटीआर भरने से पहले अपने आयकर पोर्टल लॉगिन विवरण (यूजर आईडी और पासवर्ड) के साथ निम्नलिखित विवरण आवश्यक है।
- आय का विवरण
फार्म -16 / वेतन / पेंशन
यदि आप वेतनभोगी वर्ग से हैं तो आईटीआर फाइल करने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। फॉर्म 16 एक प्रमाणपत्र है जिसमें कर्मचारी के वेतन से काटे गए टीडीएस की जानकारी है। इससे यह भी पता चलता है कि संस्थान ने टीडीएस काटकर सरकार को सौंप दिया है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो अपनी सैलरी या पेंशन का विवरण सैलरी स्लिप / बैंक अकाउंट आदि से इकट्ठा करें।
हाउस प्रॉपर्टी से आय: यदि आपके पास किराए की संपत्ति है तो किराए के सभी विवरणों को किराएदार के पैन के साथ इकट्ठा करें। अगर आपके पास कोई होम लोन है तो होम लोन स्टेटमेंट भी इकट्ठा करें।
कैपिटल गेन से आय: यदि आपने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अचल संपत्ति, शेयर, म्यूचुअल फंड की बिक्री पर कोई कैपिटल गेन / लॉस बनाया है तो आपको उसी को इकट्ठा करना होगा।
व्यवसाय या पेशे से आय: यदि आपको व्यवसाय या पेशे से कोई आय है तो आपको उसकी भी जांच करनी होगी।
अन्य स्रोतों से आय:
करदाताओं को बचत खाते, सावधि जमा या ब्याज के अन्य स्रोत से अपनी ब्याज आय के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी। धारा 80 टीटीए के तहत, 10000 रु तक की ब्याज आय पर छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
- आयकर छूट / कटौती / छूट
आप वित्तीय वर्ष के दौरान 80C, 80CCC और 80CCD (1), 80D, 80G और अन्य सभी कटौतियों (80C से 80U) के तहत किए गए सभी निवेश और खर्चों से कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। आपको आयकर विभाग द्वारा प्रदान की गई सभी छूट की जांच करने की आवश्यकता है।
- टीडीएस सर्टिफिकेट (फॉर्म 16 ए / 16 बी / 16 सी) / 26AS
अगर आपके पास सैलरी के अलावा कोई टीडीएस कटता है तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट या 26AS फॉर्म जमा करना होगा जो कि आपके टैक्स पासबुक की तरह है जिसमें आपके पैन, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेस्मेंट टैक्स जैसे अन्य डीडीएस आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।
मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी होगा।
धन्यवाद और सादर
कुलविंदर कौर
बी.कॉम (एच), एमबीए (वित्त)
9871580806,8826566751
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