माल और सेवा कर
नमस्कार दोस्तों,
मेरा ब्लॉग आपको GST के बारे में बताने से संबंधित है। GST का अर्थ है माल और सेवा कर। यह एक अप्रत्यक्ष कर है।
जीएसटी विशेषताएं:
- 1 जुलाई, 2017 को भारत में GST पेश किया गया है।
- जीएसटी के पीछे मुख्य मकसद यह है कि एक टैक्स, एक देश।
- यह भारत में प्रमुख कर सुधारों में से एक है।
- यह भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सेवा कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि को कम करता है।
- यह कैस्केडिंग प्रभाव (कर पर कर) को हटाने में मदद करता है और माल की लागत को कम करता है।
- अब भारत में केवल तीन प्रकार के कर हैं:
- CGST (सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स)
- SGST (राज्य माल और सेवा कर)
- IGST (एकीकृत माल और सेवा कर)
- वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अनुसार जीएसटी का कार्यान्वयन
- इंटर स्टेट सप्लाई के लिए (एक राज्य से दूसरे राज्य में)
- इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए (एक ही राज्य के भीतर)
यदि दिल्ली स्थित डीलर अपने माल की आपूर्ति रु 30000, 18% टैक्स दर पर दिल्ली में बेचेगा तब वह CGST में 9% (2700 रु) और SGST में 9% (2700 रु) एकत्र करेगा।
यदि दिल्ली स्थित डीलर अपने माल की आपूर्ति रु 30000 पंजाब में (या भारत के किसी अन्य राज्य) में 18% कर की दर से बेचेगा तब वह अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल पर 18% (5400 रुपये) IGST एकत्र करेगा।
- जीएसटी मुख्य रूप से तकनीकी रूप से संचालित है। सभी गतिविधियाँ जैसे पंजीकरण, रिटर्न भरना, संशोधन, रिफंड आवेदन, प्रश्न, शिकायत आदि। जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन संभव हो सकता है।
- यह अनुपालन कार्य को कम करता है जिससे हमारा समय और पैसा भी बचता है। गणना अधिक आसान और सरल हो जाती है।
- ई-वे बिल सिस्टम बहुत आसान तरीके से माल की इंटर-स्टेट और इंट्रा-स्टेट मूवमेंट के लिए बहुत मददगार है।
धन्यवाद और सादर
कुलविंदर कौर
बी.कॉम (एच), एमबीए (वित्त)
9871580806,8826566751
rightsteptoinvest@gmail.com
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